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अभिजीत दिपके के तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कानून-व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने दिया भरोसा

· 3 min read

तिरंगा मार्च संबंधी खबर के लिए उपलब्ध कराई गई तस्वीर

नई दिल्ली: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘लहराओ तिरंगा’ विरोध-प्रदर्शन को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व CJP के नेता अभिजीत दिपके करने वाले हैं। प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, अदालत ने प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिया गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस सभी जरूरी कदम उठाएगी।

तिरंगा मार्च संबंधी खबर के लिए उपलब्ध कराई गई तस्वीर
तिरंगा मार्च संबंधी खबर के लिए उपलब्ध कराई गई तस्वीर।

क्या है पूरा मामला?

मामला कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ‘लहराओ तिरंगा’ विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी।

इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के सामने हुई, जिसकी अगुवाई एसीजे नितिन साम्ब्रे कर रहे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को क्या भरोसा दिया?

याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आवश्यक कदम उठाएगी।

समाचार में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से अभिजीत दिपके के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। हालांकि, कार्रवाई की प्रकृति और उसके लिए निर्धारित समयसीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या 16 अक्टूबर को होगा तिरंगा मार्च?

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिए जाने के बाद 16 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है। हालांकि, अदालत द्वारा रोक लगाने से इनकार करने का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमति मिल गई है।

कार्यक्रम के आयोजन और पुलिस की ओर से उठाए जाने वाले कदमों को लेकर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

अब आगे क्या?

इस मामले में दो बातें अहम हैं। पहली, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। दूसरी, केंद्र सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया है।

अब सबकी नजर 16 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित ‘लहराओ तिरंगा’ प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर रहेगी। मामले में आगे कोई नया न्यायिक आदेश या आधिकारिक पुलिस अपडेट सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।

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